विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना और अनुशासनात्मक कार्रवाई आरजीएनएयू प्रथम क़ानून, 2016 के खंड 31 द्वारा शासित है। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए, एक प्रॉक्टोरियल समिति का गठन किया गया था।
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